बलिया : उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला कारागार में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश/सचिव, सर्वेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।



सर्वेश कुमार मिश्र सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने अध्यक्षीय उद्वोधन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रचलित योजनाओं के विषय में अवगत कराते हुए यह बताया गया कि शिविर का उद्देश्य जेल में निरूद्ध बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान किया जाना है। यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक बंदी को हर दशा में न्याय प्राप्त हो। यदि किसी बन्दी के पास अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने मुकदमें की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्रदान की जाती है। जेल में लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है जिससे किसी बंदी को कोई समस्या हो तो वह जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। सचिव द्वारा बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जो बंदी जेल में निरूद्ध है, उनकी समस्याओं के लिए विधिक सहायता हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है, जो प्रत्येक माह जेल में जाकर बंदियों से संपर्क करते हैं। जेल में निरूद्ध बंदी आपस में मिलजुल कर रहने का प्रयास करें, सबको चाहिए कि ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे उनकी सजा या मुकदमें में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। यदि किसी बंदी की कोई समस्या हो और उसका निराकरण ना हो पा रहा हो तो वह प्रार्थना पत्र लिखकर जानकारी दे सकता है और उसकी समस्या का निराकरण नियमानुसार अवश्य किया जाएगा। यदि किसी बंदी के परिवार जन को कोई विधिक समस्या हो तो जेल अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया में भेजें जिससे उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। शिविर में राजेन्द्र सिंह जेलर, रीना तिवारी उप कारापाल तथा जेल में निरूद्ध विचाराधीन व सिद्धदोष बंदी भी उपस्थित रहे।

9768 74 1972 for Website Design