


-हाईकोर्ट ने सीएमओ कार्यालय बलिया में घोटाले के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई न किये जाने पर लगाई फटकार
बलिया : सीएमओ कार्यालय में ठेके के आवंटन में अनियमितता के मामलें में विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं किए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
प्रयागराज (इलाहाबाद) हाईकोर्ट ने सख्त रुप अपनाते हुए दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की बलिया जिलाधिकारी अदिति सिंह से रिपोर्ट तलब की है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कार्रवाई रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो कोर्ट गंभीर रुख अपनाने को बाध्य होगा। जनहित याचिका की सुनवाई 12 नवंबर को होगी। उक्त आदेश में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजित कुमार ने हरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि अवमानना कार्रवाई करने से पहले सरकार को जानकारी लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए याची अधिवक्ता याचिका की प्रति सरकारी वकील को दे, और वह आदेश के पालन पर जानकारी उपलब्ध कराएं। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सीएमओ कार्यालय में अनियमितता की जांच रिपोर्ट में घपले के दोषी अधिकारियों पर 6 माह में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। याची ने इस मामले की जिलाधिकारी बलिया से शिकायत की थी कि बिना टेंडर काम कराकर धन की बंदरबांट कर ली गई, जिसकी जांच कमेटी द्वारा करायी गई। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में घोटाले के आरोपों की पुष्टि की। इसके बावजूद अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो याची ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश का जिलाधिकारी अदिति सिंह ने पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ यह अवमानना याचिका दायर की गई है।



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